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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष के होने का नहीं करना होगा इंतजार, निर्वाचन आयोग ने दी नई सुविधा

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 28, 2022 14:11 IST

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पहले युवाओं को 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि अब मतदाता सूची में 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।

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ठळक मुद्देचुनाव आयोग ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड के लिए अग्रिम आवेदन करने की अनुमति दी है।अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ/ईआरओ/एईआरओ को युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में मदद करने के लिए तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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