कौशांबी में अवैध शराब के साथ आठ गिरफ्तार

By भाषा | Updated: March 24, 2021 00:20 IST2021-03-24T00:20:23+5:302021-03-24T00:20:23+5:30

Eight arrested with illegal liquor in Kaushambi | कौशांबी में अवैध शराब के साथ आठ गिरफ्तार

कौशांबी में अवैध शराब के साथ आठ गिरफ्तार

लखनऊ, 23 मार्च कौशांबी जिले की पुलिस ने मंगलवार को अवैध अपमिश्रित शराब के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में शराब और उसे बनाने वाला सामान बरामद किया है।

सरकारी प्रवक्ता ने यहां बताया कि कौशांबी पुलिस ने जनपद के सीमावर्ती जनपदों प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और चित्रकूट में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हो जाने के चलते शासन स्तर से कार्यवाही हेतु निर्गत निर्देश के अनुक्रम में जगह-जगह छापेमारी का अभियान चलाया था।

प्रवक्ता ने बताया कि इसी तलाशी अभियान के दौरान 363 शीशी विंडीज कंपनी की अवैध अपमिश्रित शराब, एक गैलन में 20 लीटर स्प्रिट, पांच मोबाइल फोन, 1750 रुपये, एक कार व दो मोटरसाइकिल बरामद हुई।

उन्होंने बताया कि बरामद अवैध अपमिश्रित शराब की शीशी के ऊपर विंडीज कंपनी का ब्रांड लेवल लगा हुआ पाया गया जिसकी जांच जिला आबकारी अधिकारी से कराने पर प्रथम दृष्टया अवैध अपमिश्रित शराब की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि सघन पूछताछ से पता चला उक्त अवैध अपमिश्रित शराब जनपद प्रतापगढ़ से होली व पंचायत चुनाव में प्रयोग के लिए लाई गई थी किंतु पुलिस सक्रियता की वजह से विक्रय नहीं की जा सकी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में अजय उर्फ छोटकू, कोयल सिंह, राजू उर्फ अंशुमान सिंह, अंगद सिंह, संजय, अशोक शुक्ला,आलोक सिंह तथा मनोज सिंह शामिल हैं।

वहीं दूसरी ओर एक सरकारी बयान में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार की मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा का निर्धारण करते हुये अधिसूचना पांच मार्च, 2021 को जारी कर दी गयी है। निर्धारित की गयी मदिरा की सीमा से अधिक अब न तो किसी को फुटकर बिक्री की जा सकेगी, न ही इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति मदिरा रख सकेगा। इसके अनुसार निर्धारित सीमा तक भी बिक्री 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी।

अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि इस अधिसूचना का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-60 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास और मदिरा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के 10 गुने तक अथवा रूपया 2000/- जो भी अधिक हो का अर्थदण्ड का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2021-22 में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु लाइसेंस दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस लाइसेंस हेतु विभिन्न प्रकार की मदिरा की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गयी हैं। इस लाइसेंस हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस 12,000 रुपये तथा प्रतिभूति 51,000 रुपये निर्धारित है।

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Web Title: Eight arrested with illegal liquor in Kaushambi

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