नाबालिग बेटे को स्वदेश ले गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मिस्र के नागरिक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया
By भाषा | Published: March 9, 2022 09:26 PM2022-03-09T21:26:57+5:302022-03-09T21:38:00+5:30
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने मिस्र निवासी खालिद कमाल हुसैन मोहम्मद कासिम को अदालत के समक्ष पेश किये जाने के सारे प्रयास विफल होने के बाद सीबीआई को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मिस्र के उस नागरिक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जो अदालती आदेशों को धता बताकर अपने नाबालिग बेटे को स्वदेश ले गया।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने मिस्र निवासी खालिद कमाल हुसैन मोहम्मद कासिम को अदालत के समक्ष पेश किये जाने के सारे प्रयास विफल होने के बाद सीबीआई को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया, ‘‘हम आदेश देते हैं कि इन मामलों में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया जाए।
सीबीआई को नोटिस जारी किया जाता है। इस स्तर पर सीबीआई प्रथम प्रतिवादी खालिद कमाल हुसैन मोहम्मद कासिम को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे। मामले को चार सप्ताह के बाद के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’’
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अधिवक्ता आकांक्षा कौल ने कहा कि उन्होंने काहिरा स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से उससे (खालिद से) सम्पर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन वह वहां नहीं मिला पीठ खालिद द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिये गये आदेश को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई कर रही थी। खालिद तीन फरवरी 2019 को पुणे में जन्मे बच्चे का पिता है।