दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर लग सकता है 31,800 करोड़ का जुर्माना, एफडीआई नियमों के उल्लंघन के लिए ईडी कर सकती है कार्रवाई

By दीप्ती कुमारी | Updated: August 6, 2021 10:43 IST2021-08-06T10:09:54+5:302021-08-06T10:43:04+5:30

दिग्गज ई-कार्मस कंपनी फ्लिपकार्ट पर ईडी 31,800 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है । ईडी ने इस मामले में कंपनी को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है ।

ed may fine flipkart up to rs 31800 crore for alleged fdi violations | दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर लग सकता है 31,800 करोड़ का जुर्माना, एफडीआई नियमों के उल्लंघन के लिए ईडी कर सकती है कार्रवाई

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया

Highlightsदिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी पर लग सकता है 31,800 रुपए तक का जुर्मानाएफडीआई नियमों के उल्लंघन मामले में ईडी ने भेजा नोटिस 2009 से 2015 के बीच प्राप्त किए गए एफटीआई पर संदेह

दिल्ली : दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक बड़ा झटका लग सकता है और कंपनी को करोड़ों का जुर्माना भी देना पड़ सकता है । दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी को तलब किया है ।

 इंडिया टुडे की खबर के अनुसार वित्तीय जांच एजेंसी ने एफडीआई नियमों के उल्लंघन के लिए 1 जुलाई को फ्लिपकार्ट और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा था ।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कानून के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर 10,600 करोड रुपए पर 300 फ़ीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है । अधिकारी ने कहा कि जुर्माने के अंतिम राशि बाद में तय की जाएगी । उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ एफडीआई नियमों के उल्लंघन मामले में ठोस सुबूत मिले हैं।

2009 से 2015 के बीच  फ्लिपकार्ट में मॉरीशस स्थित एक फार्म से थोक व्यापार के लिए 10,600 करोड़ रुपए की एफटीआई प्राप्त की । हालांकि इस पैसे का कथित तौर पर मल्टीब्रांड कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

 फ्लिपकार्ट ने अपने एक बयान में कहा कि "फ्लिपकार्ट एफडीआई नियमों सहित भारतीय कानूनों और नियमों का अनुपालन करता है । हम अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे क्योंकि वे 2009 से 2015 की अवधि से संबंधित इस मुद्दे को उनके नोटिस के अनुसार देखेंगे ।"
 

Web Title: ed may fine flipkart up to rs 31800 crore for alleged fdi violations

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