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अमानतुल्ला खान पर ईडी का आरोप- आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए भारी मात्रा में नकदी जमा की

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 11, 2023 16:59 IST

ईडी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज तीन शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनीं।

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ठळक मुद्देअमानतुल्ला खान पर ईडी ने लगाए गंभीर आरोपगैर कानूनी भर्तियों और वक्फ की संपत्तियों का निजी उपयोग का आरोपबोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए नकदी जमा करने का आरोप

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान के यहां छापेमारी के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को आरोप लगाया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए ‘अपराध से भारी मात्रा में नकदी जमा की’ और उक्त राशि का इस्तेमाल अपने सहयोगियों के नाम अचल संपत्ति खरीदने में की।

केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में विधायक अमानतुल्ला खान और उनसे जुड़े लोगों के 13 स्थानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने एक बयान में दावा किया, ‘छापेमारी की कार्रवाई 2018-2022 तक अमानतुल्लाह खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उसमें की गई गैर कानूनी भर्तियों और वक्फ की संपत्तियों को निजी लाभ के लिए अनुचित तरीके से पट्टे पर देने से संबंधित मामले में की गई।’

ईडी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज तीन शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनीं। एजेंसी ने बताया कि अमानतुल्ला खान ने कथित आपराधिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में नकदी प्राप्त की और उक्त राशि का इस्तेमाल दिल्ली में उनसे जुड़े लोगों के नाम अचल संपत्ति खरीदने में की गई।

ईडी ने बताया कि ‘अपराध में संलिप्तता’ से जुड़े कई रिकॉर्ड, भौतिक और डिजिटल सबूत छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं जो अमानतुल्ला के धनशोधन में भूमिका को ‘इंगित’ करते हैं। अमानतुल्ला खान  से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि ‘आप’ को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए जा रहे हैं।अमानतुल्ला खान  (49) दिल्ली विधानसभा में ओखला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया और डीडब्ल्यूबी के सीईओ के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से की। इस मामले में  अदालत ने के विधायक अमानतुल्ला खान और 10 अन्य को जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि आगे जांच पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा और आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है।

(इनपुट- भाषा)

टॅग्स :प्रवर्तन निदेशालयअमानतुल्लाह खानआम आदमी पार्टीAam Aadmi Party (AAP)
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