रमजान के दौरान सुबह सात के बजाय पांच बजे नहीं शुरू होगा मतदान, चुनाव आयोग ने खारिज की याचिका

By रोहित कुमार पोरवाल | Published: May 6, 2019 03:53 AM2019-05-06T03:53:41+5:302019-05-06T04:00:26+5:30

इस बार सात मई से रमजान का महीना शुरू होगा। इसे देखते हुए चुनाव आयोग से गुहार लगाई गई थी कि बाकी तीन चरणों के मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे के बजाय साढ़े चार-पांच बजे कर देना चाहिए। इसके पीछे रमजान के महीने और लू (गर्म हवा) चलने की दलीलें दी गई थीं।

EC rejects plea seeking rescheduling of commencement of voting from 7am to 5am during Ramzan | रमजान के दौरान सुबह सात के बजाय पांच बजे नहीं शुरू होगा मतदान, चुनाव आयोग ने खारिज की याचिका

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Highlightsलोकसभा चुनाव के बाकी तीन चरणों में सुबह सात के बजाय साढ़े चार या पांच बजे मतदान शुरू करने संबंधी याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया।याचिका में रमजान के महीने की दलील दी गई थी और कहा गया था कि इस दौरान भयंकर लू लोगों को सताएगी।

चुनाव आयोग ने रविवार (5 मई) को लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठें और सातवें चरण के लिए मतदान शुरू करने के समय में फेरबदल करने की याचिका को खारिज कर दिया। इस बार सात मई से रमजान का महीना शुरू होगा। इसे देखते हुए चुनाव आयोग से गुहार लगाई गई थी कि बाकी तीन चरणों के मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे के बजाय साढ़े चार-पांच बजे कर देना चाहिए। इसके पीछे रमजान के महीने और लू (गर्म हवा) चलने की दलीलें दी गई थीं।

बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान का समय बदलने के मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग का कहना है, ''आयोग को लोकसभा 2019 के आम चुनावों के पांचवें, छठें और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना संभव नहीं लगता है।" 


बता दें कि चुनाव के वक्त में फेरबदल करने संबंधी याचिका वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। याचिका में मौसम की स्थितियों से रूबरू कराते हुए कहा गया था कि रमजान का महीना 6 मई से शुरू हो सकता है और मुसलमान इस दौरान रोजा रखते हैं। याचिका में मैसम विभाग का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगले कुछ दिनों में लोगों को भयंकर लू के थपेड़ों से गुजरना होगा।

बीते सोमवार को याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को इस संबंध में जरूरी फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। 

बता दें कि पांचवें चरण का मतदान 6 मई, छठें चरण का मतदान 12 मई और सातवें यानी आखिरी चरण का मतदान 19 मई को है।
 

Web Title: EC rejects plea seeking rescheduling of commencement of voting from 7am to 5am during Ramzan