नई दिल्ली, 27 सितंबर: भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला करते हुए निर्देश जारी किया है कि किसी भी विधान सभा के समय से पहले भंग हो जाने पर राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct/MCC) लागू हो जाएगी।
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पुरानी विधान सभा के भंग होने से लेकर नई सरकार के गठन तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी।
इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा किसी राज्य में चुनाव की ताारीखों की घोषणा के वक्त से आचार संहिता लागू होती थी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसे फैसले नहीं ले सकता जिनसे मतदान को प्रभावित किया जा सके।
हाल ही में तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस ने विधान सभा भंग करने का फैसला किया था। विधान सभा भंग करके कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर राव द्वारा लिये जा रहे फैसलों पर अब रोक लग जाएगी।
चुनाव आयोग ने दिया एसआर बोमई बनाम भारत सरकार मामले का दिया हवाला
चुनाव आयोग ने एसआर बोमई बनाम भारत सरकार (1994) के मामले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद न तो केंद्र सरकार किसी योजना की घोषणा कर सकती है न ही राज्य सरकार।
चुनाव आयोग ने कहा कि विधान सभा भंग होते ही चुनाव आचार संहिता की भाग 8 के तहत आयद होने वाले सभी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।
चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गये निर्देश में कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधान भाग-8 के अनुसार सम्बन्धित राज्य की विधान सभा भंग होते ही वहाँ आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और नई विधान सभा के गठन तक लागू रहेगी।