ड्रग मामला: अदालत ने आठ पाकिस्तानियों की प्रत्यर्पण अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: February 16, 2021 17:03 IST2021-02-16T17:03:52+5:302021-02-16T17:03:52+5:30

Drug case: Court rejects extradition application of eight Pakistanis | ड्रग मामला: अदालत ने आठ पाकिस्तानियों की प्रत्यर्पण अर्जी खारिज की

ड्रग मामला: अदालत ने आठ पाकिस्तानियों की प्रत्यर्पण अर्जी खारिज की

मुम्बई, 16 फरवरी मुम्बई की एक विशेष अदालत ने आठ पाकिस्तानी नागरिकों की प्रत्यर्पण अर्जी खारिज कर दी है जिन्हें 2015 में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट के समीप समुद्र से पकड़ा था और उनके नाव से कथित रूप से 200 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया था।

ये आरोपी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज(एनडीपीएस) अध्रिनियम के तहत सुनवाई का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस आधार पर भारत से पाकिस्तान के कराची में प्रत्यर्पित किये जाने की मांग की है कि इस अदालत का मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अदालत ने सोमवार को अर्जी खारिज कर दी लेकिन विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।

तटरक्षक बल ने इन आरोपियों को 6.96 करोड़ रूपये के 232 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था और उन्हें फिर दक्षिण मुम्बई के येलोगेट थाने के हवाले कर दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ये आरोपी (गुजरात के) मीठा बंदरगाह से 175 नॉटिकल मील की दूरी पर पकड़े गये थे और यह भारत की क्षेत्रीय सीमा के परे है। उन्होंने कहा कि दूसरा जब पहली बार 2015 में उन्हें पोरबंदर की एक अदालत में पेश किया गया तब उसने कहा था कि भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर विदेशी द्वारा किये गये कथित अपराधों को लेकर भारतीय अदालतों को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसे में यदि सुनवाई आगे बढ़ती है तो यह सही नहीं होगा।

लेकिन अभियोजन पक्ष ने समुद्री अधिनियम, 1976 एवं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए उसका विरोध किया।

न्यायाधीश वी वी विध्वांस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी और इसे ‘अपरिपक्व’ करार दिया।

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Web Title: Drug case: Court rejects extradition application of eight Pakistanis

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