जहरीली शराब बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून लगाने का निर्देश

By भाषा | Published: November 21, 2020 09:32 PM2020-11-21T21:32:48+5:302020-11-21T21:32:48+5:30

Directive to impose gangster law against those involved in selling poisonous liquor | जहरीली शराब बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून लगाने का निर्देश

जहरीली शराब बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून लगाने का निर्देश

प्रयागराज, 21 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिले में जहरीली शराब पीने से हुई छह लोगों की मौत की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जहरीली शराब बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई करने और ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने का शनिवार को निर्देश दिया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने इस घटना में सभी संबंधित लोगों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि जब्त की गई संपत्ति की नीलामी करते हुए उससे प्राप्त धनराशि से पीड़ित परिवारों की मदद की जाए।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रयागराज में गंगापार फूलपुर थाना अंतर्गत अमिलिया गांव में जहरीली शराब पीने से छह लोगों की मौत हो गई और 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस बीच, पुलिस ने देशी शराब की दुकान चलाने वाले तीन लोगों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने उक्त शराब की दुकान को सील कर दिया है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में अभी तक छह लोगों की मृत्यु हुई है और 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिसमें सभी की स्थिति खतरे से बाहर है।

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Web Title: Directive to impose gangster law against those involved in selling poisonous liquor

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