हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं दी: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

By भाषा | Updated: December 25, 2021 16:26 IST2021-12-25T16:26:14+5:302021-12-25T16:26:14+5:30

Didn't approve Howrah Municipal Corporation Amendment Bill: West Bengal Governor | हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं दी: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं दी: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

कोलकाता, 25 दिसंबर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि उन्होंने हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के अधिकार क्षेत्र से बाली नगर पालिका के क्षेत्रों को अलग करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने कहा कि यह अभी विचाराधीन है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रिपोर्ट का इंतजार है।

राज्यपाल ने इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली सरकार पर हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया था जिसे मंजूरी के लिए उनके पास भेजा गया था। धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मीडिया में खबरें आई हैं कि राज्यपाल ने हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह सही नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत यह विचाराधीन है क्योंकि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट का इंतजार है।’’

संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को किसी विधेयक को स्वीकृति देने या रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 बाली नगर पालिका को एचएमसी के अधिकार क्षेत्र से अलग करने का प्रस्ताव करता है। हाल में राज्य विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था।

इस बीच, पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयुक्त सौरव दास ने शुक्रवार को धनखड़ से मुलाकात की और राज्य में नगर निकायों के लंबित चुनावों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। विपक्षी दलों ने हाल में संपन्न हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के खिलाफ धांधली करने, डाराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। राज्य में 111 नगर निकायों के चुनाव होने हैं।

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Web Title: Didn't approve Howrah Municipal Corporation Amendment Bill: West Bengal Governor

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