चुनाव में 75 साल से कम उम्र वालों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए निर्देश की मांग

By भाषा | Published: February 7, 2019 05:18 AM2019-02-07T05:18:22+5:302019-02-07T05:18:22+5:30

याचिका में कहा गया है कि विधायक-सांसदों का काम लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और कोई कारण नहीं है कि उन्हें नगर पार्षदों और ग्राम प्रधानों से कमतर दर्जे के होने चाहिए । 

Demand for giving tickets below 75 years of age in elections | चुनाव में 75 साल से कम उम्र वालों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए निर्देश की मांग

फाइल फोटो

उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राजनीतिक दलों को निर्देश देने की मांग की गयी है कि चुनाव की अधिसूचना के वक्त ऐसे उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाएं जिनकी उम्र 75 से कम हो और वे स्नातक हों। 

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की एक जनहित याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आयी है। इसमें जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के साथ ही विभिन्न निर्देश की मांग की गयी है। 

उपाध्याय ने अपनी नयी अंतरिम याचिका में कहा है कि विधायक-विधान पार्षदों और सांसदों को मिले विशेषाधिकार तथा रियायतों को ध्यान में रखते हुए चुनाव के दौरान अशिक्षित उम्मीदवारों को उतारने से दलों को रोकने के लिए शर्तें लगाना उचित कदम होगा। 

याचिका में कहा गया है कि विधायक-सांसदों का काम लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और कोई कारण नहीं है कि उन्हें नगर पार्षदों और ग्राम प्रधानों से कमतर दर्जे के होने चाहिए । 

याचिका में कहा गया है कि अनेक राज्यों में नगर पार्षद और ग्राम प्रधान के पदों के लिए अशिक्षित उम्मीदवारों को योग्य नही समझा जाता । 

Web Title: Demand for giving tickets below 75 years of age in elections