दिल्ली परिवहन विभागः वाहन मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, 10000 जुर्माना, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 1, 2022 04:07 PM2022-05-01T16:07:30+5:302022-05-01T16:08:27+5:30

Delhi Transport Department: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है।

Delhi Transport Department Fine 10000 vehicles found moving without valid fitness certificate strict action owner and drivers | दिल्ली परिवहन विभागः वाहन मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, 10000 जुर्माना, जानें पूरा मामला

मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है। 

Highlightsउल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार फाइन लिया जाएगा।दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

नई दिल्लीः दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा सकता है।

 

विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है। 

Web Title: Delhi Transport Department Fine 10000 vehicles found moving without valid fitness certificate strict action owner and drivers

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