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बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: July 18, 2023 15:15 IST

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के अलावा कई अन्य पहलवानों ने भी मोर्चा खोला था। जंतर-मंतर पर चले लंबे धरने के बाद पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पेश की जिसमें खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं।

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ठळक मुद्देबृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अंतरिम जमानत दीएक अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दीबृजभूषण और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के  निवर्तमान प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी। 

बृजभूषण और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के अनुसार आरोप पत्र आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत दायर किया गया था। पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थी।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के अलावा कई अन्य पहलवानों ने भी मोर्चा खोला था। जंतर-मंतर पर चले लंबे धरने के बाद पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पेश की जिसमें  खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं।

बता दें कि  बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पहलवानों को सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग की थी।

पुलिस में दर्ज शिकायत में कुछ महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण से विभिन्न कालखण्ड में महिला खिलाड़ियों को अशोभनीय तरीके से छुआ और कुछ खिलाड़ियो को अशोभनीय तरीके से पकड़ा था। यदि बृजभूषण शरण पर लगाए गए आरोप अदालत में साबित हो जाने पर उन्हें तीन साल तक की सजा हो सकती है। 

मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि डिजिटल डिवाइस की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, सीडीआर का विश्लेषण बाकी है। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार एक महिला पहलवान ने अपने बयान में कहा कि 2016 में जब हम ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय दल के साथ मंगोलिया गए थे तो बृज भूषण ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया और मेरे छाती पर 3-4 बार हाथ फेरा। बयान देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है।

टॅग्स :बृज भूषण शरण सिंहWrestling Federation of Indiaकोर्टदिल्ली पुलिसBJP
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