दिल्ली दंगा: पिस्तौल लहराने वाले व्यक्ति ने आरोपमुक्त किए जाने के लिए दी अर्जी
By भाषा | Updated: September 20, 2021 22:20 IST2021-09-20T22:20:51+5:302021-09-20T22:20:51+5:30

दिल्ली दंगा: पिस्तौल लहराने वाले व्यक्ति ने आरोपमुक्त किए जाने के लिए दी अर्जी
नयी दिल्ली, 20 सितंबर पिछले साल दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर कथित तौर पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने सोमवार को यहां एक अदालत का रुख किया और मामले में सभी अपराधों से आरोपमुक्त किए जाने का अनुरोध किया।
पिछले साल दंगों के दौरान पठान की एक निहत्थे पुलिस वाले दीपक दहिया पर पिस्तौल ताने हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पठान को तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। पठान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र कानून के तहत घातक हथियार से दंगा करने, हत्या के प्रयास, मारपीट और लोक सेवक को कर्तव्य के पालन में बाधा डालने जैसे अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है। पठान के वकील ने कहा है कि अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत 21 सितंबर को सुनवाई करेंगे।
अपने वकील के जरिए दाखिल अर्जी में पठान ने घटना के 26 सेकेंड के वीडियो का हवाला दिया है और कहा है कि उसके खिलाफ ‘हत्या की कोशिश’ का अपराध नहीं बनता है क्योंकि उसने हवा में गोलियां चलाई थी और दहिया उसके निशाने पर नहीं थे।
अर्जी में कहा गया है, ‘‘शाहरुख पठान को धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध से आरोप मुक्त किया जाना चाहिए और इसके बजाए अभियोजन पक्ष ‘दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाले कानून’ के लिए धारा 336 के तहत आरोप तय करने का दावा कर सकता है।’’
अर्जी में कहा गया है कि पठान को दूसरों के साथ पथराव करते नहीं देखा गया, न ही उसे पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों में किसी सामूहिक कार्रवाई की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया। इसलिए ‘‘दंगा’’ का कोई अपराध नहीं बनता है।
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