दिल्ली दंगे: दिल्ली की अदालत ने दंगे के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Updated: January 8, 2021 21:17 IST2021-01-08T21:17:15+5:302021-01-08T21:17:15+5:30

Delhi riots: Delhi court denies bail to three accused of rioting | दिल्ली दंगे: दिल्ली की अदालत ने दंगे के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली दंगे: दिल्ली की अदालत ने दंगे के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया

नयी दिल्ली, आठ जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के दौरान चांद बाग इलाके में दंगा भड़काने के आरोपी तीन लोगों को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। दंगे में एक हैड कांस्टेबल की मौत हो गयी थी और करीब 50 पुलिसकर्मी घायल हो गये थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपियों- मोहम्मद आरिफ, सलीम खान और जलालुद्दीन की अपीलों को खारिज कर दिया।

मजिस्ट्रेटी अदालत ने पिछले साल जून में उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था। तब पुलिस ने कहा था कि जांच अहम स्तर पर है।

सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जांच अब भी अहम स्तर पर है क्योंकि वैज्ञानिक तरीके अपनाकर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके संबंध में मामले में आगे जांच की जाएगी और मामले में आगे का आरोपपत्र दायर किया जाएगा।

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