Delhi Riots Case: उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मिली

By रुस्तम राणा | Updated: December 11, 2025 17:36 IST2025-12-11T17:01:08+5:302025-12-11T17:36:17+5:30

ट्रायल कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी।

Delhi riots case Umar Khalid gets 2-week interim bail to attend sister's wedding | Delhi Riots Case: उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मिली

Delhi Riots Case: उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने जेल में बंद एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद को, जो दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी है, इस महीने के आखिर में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी अर्ज़ी मंज़ूर कर ली और 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो श्योरिटी पर राहत दी।

खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम ज़मानत मांगते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उसने कहा था कि उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है और परिवार के समारोहों और तैयारियों के लिए उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। पिछले साल दिसंबर में जज ने खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम बेल दी थी। इससे पहले, 2022 में भी उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ़्ते की अंतरिम बेल दी गई थी।

वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में सितंबर 2020 से हिरासत में हैं और उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि शादी आवेदक की सगी बहन की है। अंतरिम राहत देते हुए, उसने कई शर्तें लगाईं। खालिद को किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने पर रोक है, और उसे अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और बेल पीरियड के दौरान उसे एक्टिव रखना होगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि खालिद अंतरिम बेल के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा और सिर्फ़ अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेगा। उसे या तो अपने घर पर या उन जगहों पर रहना होगा जहाँ उसके बताए गए शादी के कार्यक्रम होंगे।

आदेश में कहा गया है कि खालिद को अंतरिम बेल का समय खत्म होने के बाद 29 दिसंबर की शाम को संबंधित जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करना होगा। इसके बाद सुपरिटेंडेंट कोर्ट के सामने एक कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करेगा।

टॉप कोर्ट ने उमर खालिद की बेल याचिका सुरक्षित रखी

एक दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित साज़िश से जुड़े UAPA केस में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की बेल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एक्टिविस्ट उमर, शरजील और दूसरों की ज़मानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि फरवरी 2020 के दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि भारत की आज़ादी पर एक "सुनियोजित, पहले से प्लान किया हुआ और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया" हमला था।

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