दिल्ली दंगे के आरोपी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, लेकिन रहना होगा सलाखों के पीछे, जानिए क्यों

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: September 4, 2023 12:28 PM2023-09-04T12:28:00+5:302023-09-04T12:33:01+5:30

आप के पूर्व पार्षद और साल 2022 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Delhi riots accused, former AAP councilor Tahir Hussain gets bail, but will have to remain behind bars, know why | दिल्ली दंगे के आरोपी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, लेकिन रहना होगा सलाखों के पीछे, जानिए क्यों

फाइल फोटो

Highlightsआप के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कोर्ट से मिली जमानतकड़कड़डूमा कोर्ट से मिली इस राहत के बावजूद आरोपी हुसैन को रहना होगा सलाखों के पीछेकड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी ताहिर हुसैन को एक लाख रुपये के मुचलके पर दी है जमानत

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और साल 2022 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा की जिला अदालत ने जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट से मिली इस राहत के बावजूद आरोपी हुसैन को सलाखों के पीछे रहना होगा क्योंकि उन्हें अन्य आरोपों में जमानत नहीं मिली है।

समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार हुसैन को अब तक जिन मामलों में कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उसमें दंगों की बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाला कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामला भी शामिल है।

कड़कड़डूमा की जिला अदालत ने पूर्व आप नेता हुसैन को दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में हुई एक घटना के संबंध में जमानत दी है, जिसमें अजय गोस्वामी नाम के एक शख्स को गोली लगी थी।

कोर्ट जमानत देते हुए कहा कि इस एफआईआर और दो अन्य एफआईआर में कई गवाह समान हैं, जिनमें हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने पिछले मामलों में हुसैन को जमानत देने से पहले मामले की योग्यता पर विचार किया था। इसलिए उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है।

मालूम हो कि बीते जुलाई में हुसैन को कोर्ट से दिल्ली दंगों के हुई हिंसा के पांच अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी गई थी। अदालत ने उस वक्त जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी हुसैन पहले ही हिरासत में तीन साल बिता चुका है, जो कि उस पर लगाए गए कुछ अपराधों के लिए सजा की अधिकतम अवधि से अधिक है।

दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के प्रयास के लिए ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए थे।

Web Title: Delhi riots accused, former AAP councilor Tahir Hussain gets bail, but will have to remain behind bars, know why

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