नौकरशाहों के नियंत्रण और तैनाती पर SC के फैसले के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार, वरिष्ठ नौकरशाह को हटाया, बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चेतावनी दी
By रुस्तम राणा | Published: May 11, 2023 08:55 PM2023-05-11T20:55:53+5:302023-05-11T20:58:33+5:30
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'सतर्कता अब हमारे पास होगी। ठीक से काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।'
नई दिल्ली: नौकरशाहों के नियंत्रण और तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटा दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत के फैसले के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, केजरीवाल ने संकेत दिया कि सार्वजनिक कार्यों में "बाधा डालने" वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'सतर्कता अब हमारे पास होगी। ठीक से काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।' केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, "निर्वाचित सरकार के पास अधिकारियों के तबादले-पोस्टिंग की शक्ति होगी। अधिकारी चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे।"
आज Supreme Court का Landmark फ़ैसला आया है-
— AAP (@AamAadmiParty) May 11, 2023
Modi सरकार द्वारा पैराशूट से भेजे LG साहब Boss नहीं है।
अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी।
इस फैसले से मोदी सरकार और BJP को सीख लेनी चाहिए।
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वर्षों से केजरीवाल ने अक्सर शिकायत की है कि वह एक "चपरासी" भी नियुक्त नहीं कर सके या किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों ने उनकी सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि उनका नियंत्रक प्राधिकारी गृह मंत्रालय था। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं और केवल "लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि" को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, प्रशासन की शक्ति निर्वाचित हाथ पर होनी चाहिए। यदि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है, तो जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का सिद्धांत बेमानी हो जाएगा। न्यायाधीशों ने कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होता है।
अदालत ने आज कहा कि उपराज्यपाल सेवाओं पर चुनी हुई सरकार के फैसले से बंधे हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि जिन मामलों में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उनमें केंद्र सरकार की शक्ति "यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि शासन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है।"