बारिश के बाद सुधर गई दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा, हटाए गए GRAP 3 के तहत लगने वाले ये प्रतिबंध
By रुस्तम राणा | Published: November 28, 2023 08:02 PM2023-11-28T20:02:06+5:302023-11-28T20:02:06+5:30
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि प्रदूषण विरोधी योजना के चरण -3 के तहत प्रतिबंध तुरंत वापस हटा दिए जाएंगे।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता में 'गंभीर' श्रेणी से 'बहुत खराब' श्रेणी में सुधार के बाद प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों में ढील देने का आदेश दिया। शहर का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), जिसे प्रत्येक दिन शाम 4 बजे मापा जाता है, सोमवार को 395 से सुधार होकर मंगलवार को 312 हो गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), जो क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के तरीकों के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है, ने कहा कि प्रदूषण विरोधी योजना के चरण -3 के तहत प्रतिबंध तुरंत वापस हटा दिए जाएंगे।
सीएक्यूएम ने कहा, "ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-III के तहत प्रतिबंधों की विघटनकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बड़ी संख्या में हितधारकों और जनता को प्रभावित करने के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में महत्वपूर्ण सुधार पर विचार करते हुए, जीआरएपी उप -समिति ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया।''
आयोग ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में नहीं जाएगी। स्टेज-III जीआरएपी उपाय शुरू में 2 नवंबर को लागू किए गए थे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था।
इन उपायों में दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अतिरिक्त, पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, विशेष रूप से बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों का संचालन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर सहित प्रमुख जिलों में प्रतिबंधित था।