दिल्लीः बिलाल अहमद कावा को मिली जमानत, लाल किले पर हमले का है आरोपी
By रामदीप मिश्रा | Published: February 7, 2018 03:36 PM2018-02-07T15:36:37+5:302018-02-07T15:42:11+5:30
कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में 10 जनवरी को एनसीआर से गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार (7 फरवरी) साल 2000 में लाल किला पर हुए हमले के मामले में संदिग्ध बिलाल अहमद कावा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पिछले दिनों जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से 7 फरवरी तक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कावा के आवेदन पर नोटिस जारी किया। कावा फिलहाल न्यायिक हिरासत में था। उसने अपने आवेदन में कहा था कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
गौरतलब है कि कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में 10 जनवरी को एनसीआर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर आतंकवादी हमला करने के लिए कावा को पाकिस्तान से रुपये मिले थे।
लाल किले पर आतंकी हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गए थे। हमले की साजिश रचने वाले आंतकी आरिफ को अदालत ने मौत की सजा दी है। साथ ही 11 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई जा चुकी है। बिलाल हमले के बाद से कश्मीर में ही छिपा हुआ था।
जांच में यह बात भी सामने आई थी कि इस हमले को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए 29,50,000 रुपये अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। इनमें से एक अकाउंट बिलाल अहमद कहवा का भी था।