शराब नीति मामला: सिसोदिया की न्यायिक हिरासत CBI में 27 अप्रैल और ED मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ी
By रुस्तम राणा | Published: April 17, 2023 03:12 PM2023-04-17T15:12:30+5:302023-04-17T15:18:58+5:30
अदालत ने इससे पहले सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया की हिरासत एक मई तक बढ़ा दी थी।
नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया। जिसके तहत सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
अदालत ने इससे पहले सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की हिरासत एक मई तक बढ़ा दी थी। सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है, जबकि ईडी अब रद्द किए जा चुके आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच में जुटी है।
सिसोदिया ने आबकारी विभाग का नेतृत्व किया, जिस पर एक नई शराब नीति तैयार करने और लागू करने में अनियमितता करने का आरोप है, जिसके तहत कुछ विक्रेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया था। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति कुछ डीलरों का पक्ष लेती है, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया।
शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। https://t.co/cukUIXUnAz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2023
बाद में उन्हें इसी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।