नए साल से पहले खुशखबरी, पांच और चार सितारा होटलों में रेस्तरां-बार सातों दिन और चौबीस घंटे संचालित होंगे, 49 दिनों के भीतर दिए जाएंगे लाइसेंस
By सतीश कुमार सिंह | Published: December 31, 2022 04:26 PM2022-12-31T16:26:56+5:302022-12-31T17:59:14+5:30
दिल्ली में पांच सितारा और चार सितारा होटलों में मौजूद सभी रेस्तरां को अब चौबीसों घंटे खोलने की इजाजत मिलने वाली है। इसके लिए लाइसेंस मानदंडों में ढील दी जाएगी जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल ने लाइसेंस संबंधी नियमों को आसान किया, पांच और चार सितारा होटलों में रेस्तरां / बार सातों दिन चौबीस घंटे संचालित होंगे। 49 दिनों के भीतर लाइसेंस दिए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि नए साल पहले काम को आसान बनाने की कोशिश है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में रेस्तरां, भोजनालयों और होटलों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया था। समिति लाइसेंस के लिए मौजूदा नियमों और आवश्यकताओं की जांच की और प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों की सिफारिश की थी।
Delhi L-G eases licensing norms. Restaurants/bars in 5 & 4 star hotels to operate 24x7; licenses to be granted within 49 days: Officials
— Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2022
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां एवं भोजनालयों के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं। नए आवेदन में जरूरी बदलाव लाने के लिए अब इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा, ''इस प्रक्रिया के अगले तीन हफ्तों में पूरा हो जाने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।'' नए मानदंडों के तहत हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के भीतर पांच सितारा और चार सितारा होटलों के सभी रेस्तरां आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे।
इसी तरह तीन सितारा होटलों में मौजूद रेस्तरां को रात दो बजे तक खोला जा सकेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समयसीमा रात एक बजे की होगी। लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है।