दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा MLA विजेंदर गुप्ता को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया

By भाषा | Published: August 23, 2019 02:02 PM2019-08-23T14:02:10+5:302019-08-23T14:02:10+5:30

केजरीवाल ने भाजपा नेता की ओर से दाखिल मानहानि की शिकायत पर जारी सम्मन रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने एनसीटी और गुप्ता से केजरीवाल की याचिका पर 20 नवंबर तक अपनी राय देने को कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

Delhi High Court issues notice to BJP MLA Vijender Gupta in defamation case | दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा MLA विजेंदर गुप्ता को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया

गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सीएम गलत छवि पेश कर रहे हैं।

Highlightsगुप्ता से केजरीवाल की याचिका पर 20 नवंबर तक अपनी राय देने को कहा है। नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्राथम दृष्टया इस बात की सुनवाई की जरूरत है क्या।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) प्रदेश और नेता प्रतिपक्ष विजेंदर गुप्ता को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा है।

केजरीवाल ने भाजपा नेता की ओर से दाखिल मानहानि की शिकायत पर जारी सम्मन रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने एनसीटी और गुप्ता से केजरीवाल की याचिका पर 20 नवंबर तक अपनी राय देने को कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्राथम दृष्टया इस बात की सुनवाई की जरूरत है कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया का ट्वीट रीट्वीट करना मानहानिकारक था? इससे पहले केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा और वकील अरुणधरी अय्यर ने दावा किया कि संबंधित ट्वीट या रीट्वीट में गुप्ता का नाम नहीं था।

गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर आप प्रमुख की हत्या की कथित साजिश का आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की है। 

Web Title: Delhi High Court issues notice to BJP MLA Vijender Gupta in defamation case

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