लाइव न्यूज़ :

पूर्व CBI निदेशक एम नागेश्वर राव पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, ट्विटर अकाउंट को लेकर दायर की थी याचिका

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 17, 2022 13:21 IST

न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि इस मामले में केवल 7 अप्रैल को एक पिछला आदेश पारित किया गया था और कोई औचित्य नहीं था जो वर्तमान याचिका को इतनी जल्दी दायर करने के लिए जरूरी था क्योंकि प्रतिवादियों (ट्विटर) के पास मामले से निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

Open in App
ठळक मुद्देराव की ओर से पेश हुए वकील राघव अवस्थी ने दलील दी कि उनका ट्विटर के साथ आखिरी बार संचार 18 अप्रैल को हुआ था और उनका सत्यापन अभी तक बहाल नहीं हुआ है।अवस्थी ने अदालत से मामले को उसी मुद्दे से निपटने वाले मामलों के एक बैच के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।हालांकि, अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस मामले के संबंध में अदालत द्वारा पहले के एक आदेश के बमुश्किल एक महीने बाद उनके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक की बहाली की मांग की गई थी। 

न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि इस मामले में केवल 7 अप्रैल को एक पिछला आदेश पारित किया गया था और कोई औचित्य नहीं था जो वर्तमान याचिका को इतनी जल्दी दायर करने के लिए जरूरी था क्योंकि प्रतिवादियों (ट्विटर) के पास मामले से निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमने 7 अप्रैल को एक आदेश पारित किया। आपको तुरंत अदालत जाने के लिए किस बात ने विवश किया है? ऐसा लगता है कि आपके क्लाइंट के पास बहुत खाली समय है। क्या आप हमसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं।"

बता दें कि राव की ओर से पेश हुए वकील राघव अवस्थी ने दलील दी कि उनका ट्विटर के साथ आखिरी बार संचार 18 अप्रैल को हुआ था और उनका सत्यापन अभी तक बहाल नहीं हुआ है। अवस्थी ने अदालत से मामले को उसी मुद्दे से निपटने वाले मामलों के एक बैच के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया।

राव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक (सत्यापन टैग) को बहाल करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे मार्च में माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट द्वारा हटा दिया गया था। राव ने पहले भी एक याचिका दायर की थी। हालांकि, 7 अप्रैल को अदालत ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को पहले अपनी शिकायत के साथ ट्विटर से संपर्क करने को कहा।

अधिवक्ता मुकेश शर्मा के माध्यम से दायर अपनी वर्तमान याचिका में राव ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मेल लिखे थे, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था उनका सत्यापन टैग बहाल नहीं किया गया है। अपने सत्यापन की बहाली की मांग के अलावा राव ने केंद्र सरकार को मंत्रालय के भीतर एक या एक से अधिक अनुपालन और शिकायत अधिकारियों को नामित करने या निर्धारित करने का निर्देश देने की भी मांग की।

याचिका में तर्क दिया गया है कि अधिकारियों को विशेष रूप से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स की शिकायतों या शिकायतों को यूजर की पहचान के सत्यापन सहित कानून और नियमों के अनुपालन से संबंधित होना चाहिए ताकि आम जनता को अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े।

टॅग्स :एम नागेश्वर रावसीबीआईदिल्ली हाईकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीDhurandhar Release Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBFC से सर्टिफिकेशन से पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार की चिंताओं पर विचार करने को कहा

भारतपति क्रूरता साबित करने में नाकाम और दहेज उत्पीड़न आरोपों को ठीक से खारिज नहीं कर पाया, दिल्ली उच्च न्यायालय का अहम फैसला

बॉलीवुड चुस्कीसंजय कपूर संपत्तिः 30,000 करोड़ रुपये?, सारी संपत्ति पत्नी को देना ‘स्वस्थ परंपरा’, पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, करिश्मा कपूर के बच्चों ने पेंच फंसाया?

क्राइम अलर्टPunjab: पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की मौत की जांच CBI के हवाले, हत्या के केस में FIR दर्ज

क्राइम अलर्टरिश्वत का पैसा शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाया तो अपराध से अर्जित आय माना जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-धन शोधन अपराध

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत