दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत दे दी है। उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। बता दें कि वह न्यायिक हिरासत में थे और इससे पहले उनकी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिखा था। याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 57 साल के शिवकुमार को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
उन्होंने सुनवाई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
तिहाड़ पहुंचकर शिवकुमार से मिलीं सोनिया
इससे पहले बुधवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार से बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता प्रकट की। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सोनिया सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ जेल पहुंचीं । एक सूत्र ने बताया कि सोनिया ने कर्नाटक के इस वरिष्ठ कांग्रेस नेता की खैरियत जानी और कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। गौरतलब है कि सोनिया ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की थी।