मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के AAP सरकार के प्रस्ताव चुनौती देनी वाली याचिका को दिल्ली HC ने किया खारिज

By स्वाति सिंह | Published: July 10, 2019 12:39 PM2019-07-10T12:39:36+5:302019-07-10T12:39:36+5:30

बीते महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जल्द से जल्द दिल्ली में मेट्रो और बसों में महिलाओं का किराया फ्री कर दिया जाएगा।

Delhi HC refused to entertain a PIL seeking reduction in fares of Delhi metro. | मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के AAP सरकार के प्रस्ताव चुनौती देनी वाली याचिका को दिल्ली HC ने किया खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान किया करते हुए कहा था कि इसे 2 से 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा।

Highlightsदिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के आप सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने बिना किसी कारण के याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

बता दें कि बीते महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जल्द से जल्द दिल्ली में मेट्रो और बसों में महिलाओं का किराया फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया करते हुए कहा था कि इसे 2 से 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा।

अरविंद केजरीवाल का कहना था कि महिलाओं का किराया इसलिए फ्री किया जा रहा है कि ताकी वो ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें। महिलाओं को फ्री यात्रा देने में डीएमआरसी को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। 


इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने लिए महिलाओं का किराया फ्री करने को लेकर दिल्ली की जनता से मेल आईडी देकर सुझाव भी मांगे हैं। 

Web Title: Delhi HC refused to entertain a PIL seeking reduction in fares of Delhi metro.

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