AAP विधायक सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा मामले में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR की खारिज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 7, 2019 01:10 PM2019-05-07T13:10:08+5:302019-05-07T13:10:08+5:30

दिल्ली कोर्ट ने सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा मामले के आरोप तय किए थे। सोमनाथ भारती पर दहेज प्रताड़ना, धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। 

Delhi HC quashes FIR accusing AAP MLA Somnath Bharti of domestic violence. | AAP विधायक सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा मामले में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR की खारिज

सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)

Highlightsलिपिका मित्रा ने अपने पति सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था।पुलिस ने भारती द्वारा मित्रा के साथ कथित घरेलू हिंसा करने और उनकी हत्या की कथित कोशिश को लेकर नौ सितंबर, 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा मामले पर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। बीते महीने (अप्रैल 2019) में दिल्ली कोर्ट ने सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा मामले के आरोप तय किए थे। सोमनाथ भारती पर दहेज प्रताड़ना, धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। 

दिल्ली की कोर्ट ने अप्रैल 2019 में भारती पर भादसं के तहत पत्नी की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने, खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने और विश्वासघात करने के अपराधों में भी आरोप लगाए। हालांकि अदालत ने भारती को भादसं की धाराओं 307 (हत्या की कोशिश), 315 (बच्चे को जिंदा जन्म लेने से रोकने या जन्म लेने के लिए उपरांत उसे मार देने की मंशा से की गयी हरकत) और 406 (विश्वासघात के लिए सजा) के तहत आरोप मुक्त कर दिया था।

सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट में कहा था कि मध्यस्थता के मार्फत से उनके और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद सुलझ गया है और उन्होंने इस मामले को खारिज किये जाने की मांग की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। 

 लिपिका मित्रा ने अपने पति सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में भारती, वाजपेयी, सिंह और नातीश आरोपी हैं। जांचकर्ताओं ने पांच अप्रैल, 2016 को आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया था और दावा किया था कि महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती थी तब उनके पति ने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया था और इस तरह उन्होंने अजन्मे बच्चे की जान खतरे में डाल दी थी।

मित्रा ने 10 जून 2015 को दिल्ली महिला आयोग में भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। पुलिस ने भारती द्वारा मित्रा के साथ कथित घरेलू हिंसा करने और उनकी हत्या की कथित कोशिश को लेकर नौ सितंबर, 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी। (समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)

Web Title: Delhi HC quashes FIR accusing AAP MLA Somnath Bharti of domestic violence.

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