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डॉक्टरों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को जारी किया नोटिस

By रुस्तम राणा | Updated: September 8, 2022 21:58 IST

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने बाबा रामदेव सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट द्वारा मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को सूचीबद्ध की गईबाबा रामदेव से नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब देने को कहारामदेव पर कोविड हेतु एलोपैथिक उपचार के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग वाली याचिका पर योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया। यह मामला बाबा रामदेव द्वारा कोविड और एलोपैथी के इलाज से संबंधित कथित टिप्पणी से जुड़ा है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक याचिका भी दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने बाबा रामदेव सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

वादी ने 26 अगस्त के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा कि निर्देश मामले की आगे की सुनवाई को नहीं रोकना चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी कंपनियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पहले ही एससी में एक आवेदन दायर कर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या यह अदालत इस मामले की सुनवाई कर सकती है और इसे जल्द ही सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।

हाईकोर्ट द्वारा पारित 26 अगस्त के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से आवेदन दिया गया है, इसी तरह के एक मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार किया जा रहा है। आवेदक ने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश में पारित निर्देश इस आंशिक सुनवाई वाले मामले की आगे की सुनवाई को नहीं रोकना चाहिए।

याचिका में कहा गया था कि रामदेव लोगों के मन में एलोपैथिक उपचार और कोविड-19 के टीकों की प्रभावशीलता के बारे में संदेह पैदा कर रहे थे। यह आरोप लगाया गया था कि बाबा रामदेव COVID-19 मौतों के लिए एलोपैथी जिम्मेदार थे, यह कहकर गलत सूचना फैला रहे थे।

टॅग्स :बाबा रामदेवIndian Medical Associationदिल्ली हाईकोर्ट
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