दिल्ली अनाज मंडी अग्निकांड मामले में अदालत ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
By भाषा | Published: December 24, 2019 04:11 AM2019-12-24T04:11:57+5:302019-12-24T04:11:57+5:30
अदालत ने इमारत के मालिक, उसके रिश्तेदार और सहमालिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस चार मंजिला इमारत में अवैध तरीके से एक निर्माण इकाई चलती थी और यहां आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी।
Highlightsमुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरूल वर्मा ने रेहान, सुहैल और फुरकान को अगले साल चार जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
उत्तरी दिल्ली के अनाज मंडी क्षेत्र में चार मंजिला इमारत में लगी आग के मामले में एक अदालत ने इमारत के मालिक, उसके रिश्तेदार और सहमालिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस चार मंजिला इमारत में अवैध तरीके से एक निर्माण इकाई चलती थी और यहां आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरूल वर्मा ने रेहान, सुहैल और फुरकान को अगले साल चार जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि पुलिस ने हिरासत में पूछताछ के लिए संंमय मांगा था।
पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इस घटना में मारे गए लगभग लोग सभी बिहार और उत्तर प्रदेश के थे।