केजरीवाल सरकार का अहम फैसला, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने के आदेश को लिया वापस

By मनाली रस्तोगी | Published: October 20, 2022 02:59 PM2022-10-20T14:59:03+5:302022-10-20T15:01:25+5:30

दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी।

Delhi govt lifts fine of 500 rupees for not wearing face masks in public places | केजरीवाल सरकार का अहम फैसला, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने के आदेश को लिया वापस

केजरीवाल सरकार का अहम फैसला, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने के आदेश को लिया वापस

Highlightsडीडीएमए ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि दिल्ली में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए।दिल्ली सरकार ने जनता को भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी।जुर्माने को हटाने का फैसला यह देखते हुए किया कि कोविड-19 संक्रमण की सकारात्मकता दर में काफी कमी आई है और अधिकांश आबादी को टीका लगाया गया है।

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि अब राष्ट्रीय राजधानी में फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने और जनादेश का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को वापस लेने का फैसला किया है।

हालांकि, सरकार ने जनता को भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने आदेश में कहा, "डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनना 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा।"

आदेश में आगे कहा गया, "सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का जो आदेश है, उसे 30.09.2022 के बाद वापस लिया जाता है। हालांकि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है।" 22 सितंबर को हुई एक बैठक में डीडीएमए ने शहर में मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपये के जुर्माने को हटाने का फैसला यह देखते हुए किया कि कोविड-19 संक्रमण की सकारात्मकता दर में काफी कमी आई है और अधिकांश आबादी को टीका लगाया गया है।

डीडीएमए बैठक में कहा गया, "यह सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि मास्क पहनना कोविड-उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी 30 सितंबर 2022 के बाद वापस ले लिया जाएगा।

Web Title: Delhi govt lifts fine of 500 rupees for not wearing face masks in public places

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