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दिल्ली में आज से सप्ताहांत कर्फ्यू, ई-पास और पहचान पत्र दिखाना हुआ अनिवार्य, जानें नई पाबंदियों के बारे में विस्तार से

By आजाद खान | Updated: January 8, 2022 11:46 IST

सरकार ने अपने नियमों ! कोविड 19 Omicron के मामलों में आयी तेजी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने सप्ताहांत कर्फ़्यू लगाया है। हालाँकि आवश्यक सेवाओं को कर्फ़्यू में छूट दी गयी है।

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ठळक मुद्देसरकार ने दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सप्ताहांत कर्फ्यू को लगा दिया है। इसके तहत आने जाने वालों को ई-पास और पहचान पत्र को देखाना जरूरी हो गया है। सरकार ने इस सप्ताहांत कर्फ्यू की जानकारी देते हुए इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की है।

नई दिल्ली: दिल्लीवासी दो दिनों तक अपने घरों में रहेंगे क्योंकि 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा गया है। दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के बाद यह दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया गया है। वहीं अधिकारियों ने इस पर बोलते हुए कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के कारण संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की थी। बता दें कि सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वालों को ही अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। वहीं बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचानपत्र को देखाना जरूरी होगा।

जाने क्या रहेगा खुला और किसे मिली है छूट

इस मामले में बात करते हुए अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने सप्ताहांत कर्फ्यू को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो हम इसे लागू करने वाले दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और यदि वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा। लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के वास्ते दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी।

न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचानपत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी। इसके अलावा जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक ​​केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचानपत्र पेश करने पर दी जाएगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी। रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी। ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी। कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान भी बंद रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। दक्षिण-पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन दल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों के नियमित चक्कर लगाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भीड़ न हो और लोग अनावश्यक रूप से न घूमें। 

कोविड​​​​-19 रोधी टीका लेने जाने वालों के भी देखाना होगा पहचान पत्र

सप्ताहांत कर्फ्यू पर अधिकारी ने यह भी कहा, ‘‘कर्फ्यू के दौरान यदि कोई गैर-आवश्यक श्रेणी की दुकान या प्रतिष्ठान खुले पाये जाते हैं, तो गेटों पर नोटिस चिपकाकर दुकानों को सील कर दिया जाएगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कर्फ्यू के दौरान बाहर न जाएं और प्रशासन को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद करें।’’ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने वाले मरीजों के साथ-साथ परिचारकों को वैध पहचानपत्र और डॉक्टर के पर्चे पेश करने पर छूट दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड​​​​-19 रोधी टीका लेने या जांच के लिए जाने वाले व्यक्तियों को भी वैध पहचान पत्र पेश करने पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। जिला अधिकारियों ने कहा कि निमंत्रण पत्र की ‘सॉफ्ट’ या ‘हार्ड’ प्रति पेश करने पर विवाह से संबंधित कार्यक्रमों के लिए लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी तथा विवाह में केवल अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को वैध प्रवेशपत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा केंद्रों पर जाने की भी अनुमति होगी।

अधिकारियों ने कहा कि डीटीसी बसें और मेट्रो ट्रेन 100 प्रतिशत सीटों पर बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) चिन्मय बिस्वाल के अनुसार, सप्ताहांत कर्फ्यू को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। विभिन्न जगहों पर बैरिकेड लगाए जाएंगे और बीट अधिकारी अपने-अपने बीट में गश्त करेंगे। बिस्वाल ने कहा, ‘‘गैर-छूट वाली श्रेणियों के व्यक्तियों को कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि किसी को अस्पताल जाने आदि जैसी किसी भी तरह की आपात स्थिति है, तो उसे जाने की अनुमति दी जाएगी। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे कर्फ्यू के दौरान बिना किसी कारण के अपने घरों से बाहर न निकलें और कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करें।’’  

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