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दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के लिए निर्देश जारी किए, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के सभागार

By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 11, 2021 14:47 IST

कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर मॉल, बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने के साथ ही जिला प्रशासन ने अधिक संख्या में प्रवर्तन टीमों को तैनात किया।

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ठळक मुद्देकोविड-19 अनुकूल व्यवहार के उल्लंघन को लेकर ज्यादा चालान जारी किए। लोगों को आयोजन में शामिल होने की अनुमति मिल जाएगी।जिम और योग केंद्रों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है।

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के लिए निर्देश जारी दर दिए हैं। दिल्ली में शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के सभागार खुलेंगे। 

दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के लिए निर्देश में कहा गया है कि एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है। किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है। दिल्ली में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर मॉल, बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने के साथ ही जिला प्रशासन ने अधिक संख्या में प्रवर्तन टीमों को तैनात किया।

ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में प्रशिक्षण और बैठक के उद्देश्य के लिए सभागार और सभा भवनों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन विद्यालयों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी।

डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सभागारों और सभा भवनों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशिक्षण तथा बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।

लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था

अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के उल्लंघन को लेकर ज्यादा चालान जारी किए। कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेशों का उल्लंघन करने पर करीब 6,000-7,000 चालान जारी किए जा रहे हैं। इनमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने जैसे कई अन्य नियम के उल्लंघन शामिल हैं।

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