Excise policy case: बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 26, 2024 01:06 PM2024-03-26T13:06:02+5:302024-03-26T13:07:13+5:30
Excise policy case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें मंगलवार को यहां एक अदालत में पेश किया।
नई दिल्लीः दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कविता के वकील ने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर दिल्ली की अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने दिल्ली की अदालत से कहा कि बीआरएस नेता के. कविता से हिरासत में और पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
Delhi excise policy money laundering case | Delhi court sends BRS leader K Kavitha to judicial custody till April 9 https://t.co/vVcXkmUUaC
— ANI (@ANI) March 26, 2024
बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से पहले पत्रकारों से कहा, ‘‘यह एक अवैध मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जय तेलंगाना।’’ ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।