दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस और चुनाव आयोग से कहा है कि वे अपने वाहनों पर "आई लव केजरीवाल" लिखे पोस्टर वाले ऑटो ड्राइवर के चालान काटने के मामले में जवाब दे। दरअसल, ऑटो चालक ने कोर्ट में याचिका दर्ज कर चालान काटने की वजह को गलत बताया था। बता दें कि इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख 3 मार्च को सूचीबद्ध किया है।
ऑटो ड्राइवर राजेश की याचिका में दलील दी गई कि ट्रैफिक पुलिस को एकतरफा बुकिंग के लिए दोषी ठहराया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिना किसी पूर्व चेतावनी या किसी सरकारी विभाग की मिसाइल के, इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था, जबकि उन्हें थप्पड़ भी मारा जा रहा था। उसके ऑटो पर प्रतीकों और चिह्नों के कारण 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बता दें कि एक अन्य मामले में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने चुनाव रैली में अनुराग ठाकुर द्वारा लोगों को भड़काऊ नारा लगाने के लिए उकसाये जाने की घटना के सिलसिले में उत्तर पश्चिम जिले के चुनाव अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है। इस घटना ने एक विवाद पैदा कर दिया है। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।