दिल्ली की अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: November 27, 2019 23:26 IST2019-11-27T23:26:13+5:302019-11-27T23:26:13+5:30

Shashi Tharoor: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए अगली तारीख पर पेश होने का दिया निर्देश

Delhi court stays bailable warrant against congress Shashi Tharoor | दिल्ली की अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट पर लगाई रोक

दिल्ली की अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर लगाई रोक

Highlightsदिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट पर लगाई रोककोर्ट ने थरूर को दिया 12 दिसंबर को अदालत के सामने हाजिर होने का निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि की शिकायत मामले में पेश नहीं होने के कारण कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें 12 दिसंबर को अदालत के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदर्भ देते हुए ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ वाली कथित टिप्पणी के संबंध में थरूर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी। इस संबंध में थरूर या उनकी ओर से वकील के पेश नहीं होने पर अदालत ने थरूर के खिलाफ 12 नवंबर को वारंट जारी किया था। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी को केवल आज के लिए निजी पेशी से छूट दी जाती है। मामले पर आगे 12 दिसंबर को सुनवाई होगी।

आरोपी के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए रोक लगायी जाती है। सुनवाई की अगली तारीख पर आरोपी को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया जाता है। थरूर और उनके वकील के पेश नहीं होने का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा था कि वह नरम रूख अख्तियार कर रहा है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

अदालत ने पेश नहीं होने वाले शिकायतकर्ता दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, बब्बर की ओर से जुनियर वकील उपस्थित थे । अदालत थरूर के खिलाफ बब्बर की आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी जिनका कहना है कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई।

पिछले साल अक्टूबर में थरूर ने दावा किया था कि आरएसएस के एक अज्ञात नेता ने प्रधानमंत्री की तुलना ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ से की थी। उन्होंने इसे एक तरह का रूपक बताया था। अदालत के सामने पेश होने और याचिका देने पर 20,000 रुपये की जमानत राशि पर जून में थरूर को जमानत प्रदान की गयी थी। 

Web Title: Delhi court stays bailable warrant against congress Shashi Tharoor

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