नौकरी जमीन घोटाले में लालू यादव-राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राहत, अदालत ने दी जमानत, अब इस दिन होगी सुनवाई

By मनाली रस्तोगी | Published: October 4, 2023 11:00 AM2023-10-04T11:00:52+5:302023-10-04T11:09:44+5:30

दिल्ली की अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद नेता लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत दी।

Delhi court grants bail to Lalu Yadav, Tejashwi Yadav in alleged job scam | नौकरी जमीन घोटाले में लालू यादव-राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राहत, अदालत ने दी जमानत, अब इस दिन होगी सुनवाई

फाइल फोटो

Highlightsलालू प्रसाद  यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलीअदालत ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में जमानत दे दीअदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आरोपियों को आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया है

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बुधवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद यह राहत दी।

 अदालत ने 22 सितंबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था और कहा था कि साक्ष्य "प्रथम दृष्टया" भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम दिए जाने की तरफ इशारा करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले के संबंध में तीन जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था। 

यह जांच एजेंसी द्वारा मामले में दायर किया गया दूसरा आरोप पत्र था। हालांकि, यह पहला आरोप पत्र था, जिसमें तेजस्वी यादव को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। लालू नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले के साथ-साथ चारा घोटाला से जुड़े मामलों में भी जमानत पर बाहर हैं। 

अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है, जिसके बदले में आवेदकों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिजनों या सहयोगियों के नाम पर भूमि उपहार में दी थी या हस्तांतरित की थी। 

जांच एजेंसी ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में लालू, राबड़ी और अन्य के खिलाफ मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था। यह रेलवे के मुंबई मुख्यालय वाले सेंट्रल जोन में की गई नियुक्तियों से संबंधित था।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: Delhi court grants bail to Lalu Yadav, Tejashwi Yadav in alleged job scam

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