दिल्ली की अदालत ने दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Published: June 1, 2021 09:34 PM2021-06-01T21:34:58+5:302021-06-01T21:34:58+5:30

Delhi court denies anticipatory bail to man in dowry murder case | दिल्ली की अदालत ने दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की अदालत ने दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

नयी दिल्ली, एक जून दिल्ली की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक कथित मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप "प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के" हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने कहा कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उसके मुताबिक पीड़िता के साथ उसके पति और ससुराल वालों ने क्रूरता की थी।

न्यायाधीश ने 31 मई को पारित एक आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया, आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और ऐसे में मेरा मानना है कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।"

न्यायाधीश ने मामले के जांच अधिकारी के जवाब पर भी विचार किया, जिन्होंने कहा कि मृतक के माता-पिता के पास रिकॉर्डिंग और उसके द्वारा लिखी गई डायरी हैं, जिसमें बताया गया है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ क्रूरता की थी।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की शादी 2019 में अभिषेक कुमार से हुई थी लेकिन शादी के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसने चार मई 2021 को आत्महत्या कर ली।

आरोपी के खिलाफ अगले दिन संगम विहार में तिगरी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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Web Title: Delhi court denies anticipatory bail to man in dowry murder case

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