दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, आज ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

By अंजली चौहान | Updated: June 26, 2024 11:41 IST2024-06-26T11:28:06+5:302024-06-26T11:41:04+5:30

Arvind Kejriwal Arrested: अरविंद केजरीवाल को राउज ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi cm Arvind Kejriwal arrested by CBI hearing on bail petition in Supreme Court today itself | दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, आज ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, आज ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

Arvind Kejriwal Arrested: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब आज ही सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी संभव है। सीबीआई ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल को आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया, जहां उन्हें आबकारी नीति मामले में सुनवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पेश किया गया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके साथ थीं।

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा।

मालूम हो कि सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो से पूछताछ की थी और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी (आप) के वकील ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा, "मोदी सरकार की गंदी चालों से डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में शामिल होने के लगभग एक साल बाद उसी मामले में गिरफ्तारी करने के लिए कहा है। इससे पता चलता है कि बीजे की प्रतिशोधी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। शर्मनाक।"

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक सिंघवी का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल अपना आदेश पारित कर ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी और वह उच्च न्यायालय के 21 जून के अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका वापस लेना चाहते हैं और 25 जून के आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर करेंगे।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के आदेश पर रोक लगाई

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत द्वारा पारित जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को कम से कम विवादित आदेश पारित करने से पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और दलीलों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का हाईकोर्ट का फैसला "असामान्य" था।

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