शाहजहांपुर में आठ साल के बच्चे की हत्या के दो दोषियों को मृत्युदंड
By भाषा | Updated: November 24, 2021 16:33 IST2021-11-24T16:33:28+5:302021-11-24T16:33:28+5:30

शाहजहांपुर में आठ साल के बच्चे की हत्या के दो दोषियों को मृत्युदंड
शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश), 24 नवंबर जिला अदालत ने आठ साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या करने के दोष में दो लोगों को मृत्युदंड और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जिले के त्वरित न्यायालय प्रथम (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) के न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत ने आठ वर्षीय अनमोल की खेत में गोली मारकर हत्या के मुकदमे में पेश साक्ष्यों तथा गवाहों की गवाही आदि को ध्यान में रखते हुए मनोज और सुनील को दोषी करार देते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि थाना कलान के निकोरा गांव निवासी राजवीर 28 जनवरी, 2015 की सुबह अपने खेत में दवा का छिड़काव कर रहे थे और उनका बेटा अनमोल स्कूल जा रहा था तभी आरोपी मनोज तथा सुनील, जो दूसरे गांव जल्लापुर के रहने वाले हैं, ने अनमोल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तभी से वे जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान असलहा की जांच रिपोर्ट तथा गवाहों की गवाही एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए मनोज एवं सुनील को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तथा एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जिले की एक अदालत ने तीन बच्चियों के हत्या के दो दोषियों को कल, मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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