मौजूदा अनुमति, प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में डीडीएमए का आदेश नवंबर के अंत तक लागू
By भाषा | Updated: November 16, 2021 01:23 IST2021-11-16T01:23:50+5:302021-11-16T01:23:50+5:30

मौजूदा अनुमति, प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में डीडीएमए का आदेश नवंबर के अंत तक लागू
नयी दिल्ली, 15 नवंबर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा अनुमति प्राप्त और प्रतिबंधित गतिविधियां इस महीने के अंत तक जारी रहेंगी।
कोविड-19 के मामले में बेहतर स्थिति के साथ शहर को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के तहत डीडीएमए ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐसी अन्य सभाओं को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति दी थी।
आदेश के मुताबिक मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन की बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं है। बार और रेस्तरां को केवल सीट की आधी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में दी गई अनुमति और प्रतिबंधित गतिविधियां 30 नवंबर और एक दिसंबर की मध्यरात्रि तक या किसी भी अगले आदेश तक जारी रहेंगी।
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