डीडीएमए ने दुकानदारों को कोविड-19 दवाओं का स्टॉक, दाम साफ-साफ दर्शाने का दिया निर्देश

By भाषा | Updated: May 22, 2021 18:59 IST2021-05-22T18:59:57+5:302021-05-22T18:59:57+5:30

DDMA directs shopkeepers to clearly show stock, prices of Kovid-19 medicines | डीडीएमए ने दुकानदारों को कोविड-19 दवाओं का स्टॉक, दाम साफ-साफ दर्शाने का दिया निर्देश

डीडीएमए ने दुकानदारों को कोविड-19 दवाओं का स्टॉक, दाम साफ-साफ दर्शाने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली, 22 मई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 की दवाएं बेचने वाले अधिकृत डीलरों और दवा दुकानदारों को शनिवार को निर्देश दिया कि वे अपनी दुकानों में दवा के उपलब्ध स्टॉक और उसका मूल्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।

डीडीएमए ने एक आदेश में कहा कि यह देखा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को समय और तय मूल्य पर कोविड-19 की दवाएं खरीदने में दिक्कत हो रही है, जिससे समय पर और प्रभावी इलाज में बाधा पहुंच रही है।

आदेश के अनुसार, ये दवाएं हैं आइवरमेक्टिन टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट/कैप्सूल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट और इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन टैबलेट और इंजेक्शन, बुडोसेनाइड इंहेर्ल्स और रेस्पूल्स, फेवीपिरावीर टैबलेट, एपीक्साबेन टैबलेट और एनोक्सापारीन सोडियम/क्लेक्सेन।

आदेश के अनुसार, इन दवाओं की उपलब्धता और मूल्य के संबंध में सही और विश्वसनीय जानकारी लोगों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

आदेश में कहा गया है कि दवा बेचने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर दो बजे, शाम छह बजे और रात नौ बजे इन दवाओं का स्टॉक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।

जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

आदेश के अनुसार, ‘‘इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, महामारी कानून 1897, औषधि और प्रसाधन कानून 1940 और नियम 1945 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।’’

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है।

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Web Title: DDMA directs shopkeepers to clearly show stock, prices of Kovid-19 medicines

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