डांस बारः SC ने बार गर्ल की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: March 29, 2018 03:28 IST2018-03-29T03:28:42+5:302018-03-29T03:28:42+5:30

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को बार बालाओं की याचिका और नये डांस बार खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति के बारे में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

Dance bars SC seeks Maharashtras response on plea of bar girls | डांस बारः SC ने बार गर्ल की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

डांस बारः SC ने बार गर्ल की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 29 मार्चः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य में नये डांस बार के लाइसेंस के आवेदनों की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश देते हुए बार को लेकर बनाये गए नये कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली बार गर्ल्स की याचिका पर उससे जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह विस्तार से मामले की सुनवाई करेगा और अंतिम सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध कर लिया।

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को बार बालाओं की याचिका और नये डांस बार खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति के बारे में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। बुधवार की सुनवाई शुरू होने पर बार बालाओं की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें लड़कियां बार में अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं चाहती है।

पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा इस विषय में कुछ आदेश दिए गए हैं, लेकिन आवेदनों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बाद वह मामले पर गौर करेगी।

Web Title: Dance bars SC seeks Maharashtras response on plea of bar girls

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे