रात में कर्फ्यू का फैसला तीन-चार दिन में लिया जा सकता है्: दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया
By भाषा | Published: November 26, 2020 09:08 PM2020-11-26T21:08:23+5:302020-11-26T21:08:23+5:30
नयी दिल्ली, 26 नवंबर आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया कि वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में तीन से चार दिन में फैसला कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
देश के कुछ राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम के साथ मिलकर न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष यह अभ्यावेदन दिया।
अदालत ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी। केंद्र ने 25 नवंबर को जारी ताजा दिशा निर्देशों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सरकार ने कहा, ‘‘हम रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रहे हैं। इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।’’
अदालत ने पूछा कि यह फैसला कितनी जल्दी लिया जाएगा।
उसने कहा, ‘‘सक्रियता से विचार कर रहे हैं? क्या आप उतनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं, जितना कोविड-19 सक्रिय है?’’
दिल्ली सरकार के वकील ने उत्तर दिया, ‘‘संभवत: तीन से चार दिन में फैसला किया जाएगा।’’
अदालत दिल्ली में कोविड-19 संबंधी जांच बढ़ाने और जल्दी परिणाम देने के संबंध में वकील राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसके ताजा दिशानिर्देशानुसार राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के बाद स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जिनमें रात में कर्फ्यू लागू करना शामिल है।
केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि हालांकि निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र की अनुमति लेनी होगी।
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