इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौ अप्रैल तक अदालतें नहीं चलेंगी

By भाषा | Updated: April 2, 2021 23:03 IST2021-04-02T23:03:22+5:302021-04-02T23:03:22+5:30

Courts will not run in Allahabad High Court till April 9 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौ अप्रैल तक अदालतें नहीं चलेंगी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौ अप्रैल तक अदालतें नहीं चलेंगी

प्रयागराज, दो अप्रैल प्रयागराज और लखनऊ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में पांच अप्रैल से नौ अप्रैल तक नियमित रूप से अदालतें नहीं चलेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में आदेश पारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठे हीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में सुनवाई करेंगी।

अधिसूचना के मुताबिक, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने प्रयागराज और लखनऊ में हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर टेलीफोन पर विचार विमर्श किया और उक्त निर्णय किया।

इससे पूर्व, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ होली के त्यौहार की वजह से 28 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक बंद था और इन्हें एक अप्रैल, 2021 से दोबारा खोला जाना था।

हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अधिसूचना जारी की गई कि एक और दो अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ बंद रहेगी और पांच अप्रैल से कामकाज शुरू करेगी।

नई अधिसूचना के साथ ये अदालतें पांच अप्रैल से नौ अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगी।

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Web Title: Courts will not run in Allahabad High Court till April 9

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