अदालत एनआईए की अर्जी एवं वाजे की जमानत अर्जी पर कल फैसला करेगी

By भाषा | Updated: August 4, 2021 21:37 IST2021-08-04T21:37:31+5:302021-08-04T21:37:31+5:30

Court will decide tomorrow on NIA's application and Waje's bail application | अदालत एनआईए की अर्जी एवं वाजे की जमानत अर्जी पर कल फैसला करेगी

अदालत एनआईए की अर्जी एवं वाजे की जमानत अर्जी पर कल फैसला करेगी

मुंबई, चार अगस्त मुंबई की एक विशेष अदालत एंटीलिया प्रकरण-मनसुख हिरन हत्याकांड में आरोपपपत्र दाखिल करने के लिए एक महीने का और वक्त देने की मांग संबंधी एनआईए की अर्जी पर बृहस्पतिवार को आदेश जारी करेगी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिव वाजे की जमानत याचिका पर भी निर्णय करेगी। वाजे बुधवार को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए।

इस मामले में आरोपी वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। अदालत ने नौ जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया था।

जांच एजेंसी ने यह कहते हुए समय और बढ़ाने की मांग की है कि इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच अब चल ही रही है। मंगलवार को एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल करने के वास्ते एक महीने का समय बढ़ाने की अपनी मांग के पक्ष में दलीलें दी थी।

वाजे ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि जांच एजेंसी निर्धारित समय (90 दिनों के अंदर) में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही, इसलिए वह जमानत के पात्र हो जाते हैं।

पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह नवी मुंबई की तलोजा जेल मे हैं। बुधवार को वाजे ने जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अपनी जमानत के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से दलीलें दी।

मंगलवार को एनआईए एवं बुधवार को वाजे की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह बृहस्पिवार को दोनो अर्जियों पर अपना आदेश देगी।

यह मामला 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक वाहन से जुड़ा है जिसमें विस्फोटक सामग्री थी। बाद में पांच मार्च को ठाणे के उद्योगपति मनसुख हिरन मृत पाये गये जिन्होंने दाव किया था कि उक्त वाहन उनका था।

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Web Title: Court will decide tomorrow on NIA's application and Waje's bail application

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