न्यायालय अवैध निर्माण पर नोटिस को लेकर सोनू सूद की याचिका पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

By भाषा | Updated: February 4, 2021 21:01 IST2021-02-04T21:01:38+5:302021-02-04T21:01:38+5:30

Court to hear on plea of Sonu Sood on notice on illegal construction on Friday | न्यायालय अवैध निर्माण पर नोटिस को लेकर सोनू सूद की याचिका पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

न्यायालय अवैध निर्माण पर नोटिस को लेकर सोनू सूद की याचिका पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली, चार फरवरी उच्चतम न्यायालय आवासीय इमारत में अवैध निर्माण को लेकर एक नगरीय निकाय के नोटिस के संबंध में अभिनेता सोनू सूद की एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

अभिनेता ने मुंबई के जुहू इलाके में अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण पर नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ सूद की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन भी होंगे।

पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में मदद कर सूद सुर्खियों में आए थे।

अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा है कि इमारत में बदलाव को लेकर उनके आवेदन को नगर निगम के आयुक्त ने मंजूर कर लिया था और यह महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) की अनुमति के अधीन है।

याचिका में कहा गया है कि 13 जनवरी 2021 को उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना कानून 1966 की धारा 43 (एक) के प्रावधानों पर विचार किए बिना आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि आवासीय परिसर को आवासीय होटल में बदलने को लेकर परिवर्तन के संबंध में उन्होंने 2018 में ही संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन कर दिया था।

याचिका में इमारत में बदलाव के लिए अभिनेता के आवेदन के संबंध में संबंधित प्राधिकारों को फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदन को निगम आयुक्त ने मंजूर कर लिया लेकिन यह एमसीजेडएमए के अधीन है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मुताबिक अभिनेता ने छह मंजिला आवासीय इमारत ‘शक्ति सागर’ में ढांचागत बदलाव किया और बिना जरूरी मंजूरी हासिल किए इसे होटल में बदल दिया।

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Web Title: Court to hear on plea of Sonu Sood on notice on illegal construction on Friday

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