अदालत ने मारन के खिलाफ मानहानि मामलों में सुनवायी पर रोक लगायी

By भाषा | Updated: March 24, 2021 19:59 IST2021-03-24T19:59:39+5:302021-03-24T19:59:39+5:30

Court stays hearing on defamation cases against Maran | अदालत ने मारन के खिलाफ मानहानि मामलों में सुनवायी पर रोक लगायी

अदालत ने मारन के खिलाफ मानहानि मामलों में सुनवायी पर रोक लगायी

चेन्नई, 24 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मानहानि के दो मामलों की सुनवायी पर बुधवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने यह स्थगन मारन की दो आपराधिक मूल याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रदान किया।

पहली याचिका 31 जनवरी, 2020 को मत्स्य और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री डी. जयकुमार के खिलाफ एक कथित घोटाले को लेकर दिए गए उनके बयान से संबंधित है, जबकि दूसरी बस किराये में वृद्धि की निंदा करते हुए 29 जनवरी 2018 को चेटपेट सिग्नल के पास उनके धरना देने से संबंधित है।

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Web Title: Court stays hearing on defamation cases against Maran

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