गुजरात में पीएनबी धोखाधड़ी मामले में अदालत ने तीन व्यक्तियों को पांच साल की कैद की सजा सुनायी
By भाषा | Updated: November 15, 2021 18:58 IST2021-11-15T18:58:10+5:302021-11-15T18:58:10+5:30

गुजरात में पीएनबी धोखाधड़ी मामले में अदालत ने तीन व्यक्तियों को पांच साल की कैद की सजा सुनायी
अहमदाबाद, 15 नवंबर गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ऋण देने वाले के साथ 40 लाख रूपये की धोखाखड़ी करने के अपराध में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक एवं दो अन्य को पांच साल की कारावास की सजा सुनायी एवं 21.5 लाख रूपये का संचयी अर्थदण्ड भी लगाया।
सोमवार को सीबीआई की ओर से जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार यहां पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक संजीव कुमार इनामदार तथा जैनल इंटरप्राइजेज के दो मालिक- मयंक शाह एवं रिकिन शाह को पांच साल की कारावार की सजा सुनायी तथा इनामदार पर साढ़े सात लाख रूपये तथा मयंक शाह एवं रिकिन शाह पर सात -सात लाख रूपये का जुर्माना लगाया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दो दिसंबर 2004 को दर्ज किये गये मामले के अनुसार बैंक अधिकारी पर अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 40 लाख रूपये का नकद ऋण सुविधा को स्वीकृति देने करने का आरोप है।
इस मामले में छह अक्टूबर 2006 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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