अदालत ने रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को चार साल कैद की सजा सुनाई

By भाषा | Updated: August 10, 2021 22:51 IST2021-08-10T22:51:14+5:302021-08-10T22:51:14+5:30

Court sentenced Patwari to four years imprisonment for taking bribe | अदालत ने रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को चार साल कैद की सजा सुनाई

अदालत ने रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को चार साल कैद की सजा सुनाई

भिवानी, 10 अगस्त (भाष) रिश्वत लेने का आरोप साबित होने पर चरखी दादरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव ने एक पटवारी को चार साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि संदीप नाम के एक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन के दस्तावेज में नाम दर्ज करवाने के लिए जयपाल नामक पटवारी उससे रिश्वत मांगी है। गांव तिवाला में नियुक्त जयपाल को उस समय विजिलेंस टीम ने छापा मारकर रंगे हाथों एक हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया था।

जयपाल पर एक सितंबर वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दादरी सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाषा।

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Web Title: Court sentenced Patwari to four years imprisonment for taking bribe

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