लूट मामले में अदालत ने व्यक्ति को छह साल की जेल की सजा सुनाई

By भाषा | Published: September 18, 2021 08:18 PM2021-09-18T20:18:49+5:302021-09-18T20:18:49+5:30

Court sentenced man to six years in jail in robbery case | लूट मामले में अदालत ने व्यक्ति को छह साल की जेल की सजा सुनाई

लूट मामले में अदालत ने व्यक्ति को छह साल की जेल की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर, 18 सितंबर मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2015 में एक दुकानदार से 2.70 लाख रुपये लूटने के मामले में एक व्यक्ति को छह साल कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह ने दीपक को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट के लिए सजा) के तहत दोषी करार दिया और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने कहा कि 16 फरवरी 2015 को मोहम्मद नइम बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तभी उनसे 2.70 लाख रुपये की लूट हुई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court sentenced man to six years in jail in robbery case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे